गांव ऐंचोड़ा कंबोह में गांव-समाज की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद के उस हिस्से को प्रशासन ने को बुलडोजर से गिरा दिया है, जिसको ग्रामीणों ने छोड़ दिया था। यह कार्रवाई नायब तहसीलदार दीपक जुरैल के नेतृत्व में की गई है। इस दौरान पुलिस भी सुरक्षा के चलते मौजूद रही।
ग्रामीणों ने प्रशासनिक टीम से वादा किया था कि वह खुद ही इस मस्जिद को तोड़ लेंगे और कुछ दिन में काफी हिस्सा तोड़ दिया था लेकिन नमाज के हॉल को छोड़ दिया था। मस्जिद ग्राम समाज की जमीन पर बनी है। इसकी पुष्टि होने के बाद 24 सितंबर को बेदखली का आदेश किया गया था।
पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने भरोसा दिया था कि वह मस्जिद को खुद तोड़ लेंगे। इसके बाद तोड़ने की प्रक्रिया को शुरू भी किया गया लेकिन कुछ दिनों से तोड़ने का कार्य बंद कर दिया गया था। इसी क्रम में मस्जिद के बचे हिस्से को बुलडोजर से मंगलवार को ढहाया गया है।
हातिम सराय में 80 मकानों को लाल रंग से किया चिह्नित
वहीं, रायसत्ती थाना क्षेत्र के मोहल्ला हातिम सराय में तालाब की जमीन पर बने 80 मकानों पर बुलडोजर चलने का खतरा फिलहाल टल गया है। हाईकोर्ट ने वहां के निवासियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और तहसील प्रशासन को चार सप्ताह के भीतर दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।
प्रशासन का दावा है कि यह मकान तालाब की जमीन पर बने हैं और नोटिस जारी कर दस्तावेज मांगे गए थे। दूसरी ओर, लोगों का कहना है कि उन्होंने यह जमीन 2005 से 2012 के बीच राम सुनीति देवी से खरीदी थी, और उनके पास बैनामा और मकान का नक्शा पास होने के प्रमाण भी हैं। आठ अक्तूबर को तहसीलदार ने 40 मकानों पर लाल निशान भी लगवाए थे। इसके बाद लोग हाईकोर्ट पहुंचे और डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया से भी मिले। हाईकोर्ट ने फिलहाल चार सप्ताह के लिए कार्रवाई पर रोक लगाई है और इस दौरान प्रशासन कोई ध्वस्तीकरण नहीं कर सकता।




